सक्ती

कातिल पति को उम्रकैद की सजा

मर्डर को सुसाइट का रूप देने का किया गया प्रयास

सक्ती – अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सक्त़ी के एजीपी.दुर्गा प्रसाद साहू के अनुसार ग्राम छिर्राडीह थाना जैजैपुर निवासी जगेश्वर कर्ष ने 22 सितंबर साल 2021 में जैजैपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहू श्रीमती पुष्पा कर्ष पति दिलहरण ग्राम छिर्राडीह के मंझोत खार में परसा पेड़ में फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जैजैपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। शव का पंचनामा पोस्टमार्टम किया गया। पीएम रिपोर्ट में पता चला कि महिला का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। मृतिका के पति दिलहरण से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उसने हत्या का राज खुल गया है। दिलहरण ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया था। आरोपी द्वारा पेश करने पर एक नग नायलॉन की रस्सी फुल शर्ट एक जींस पैंट पुलिस द्वारा जप्त किया गया। संपूर्ण जांच पश्चात अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपार्पण पश्चात यह प्रकरण न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सक्त़ी के समक्ष चला। शासन की ओर से कुल 15 गवाहों को न्यायालय में पेश कर उनका बयान लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि गवाहों के द्वारा प्रकरण का समर्थन नहीं किया गया है। आरोपी तथा उसकी पत्नी विवाह के बाद से दोनों सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे, उसे झूठा फसाया गया है अभियोजन संदेश से परे प्रमाणित करने में असफल है इसलिए आरोपी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया, जबकि शासन की ओर से यह बताया गया कि सभी गवाहों ने अपराध संदेश से परे प्रमाणित किया है। आरोपी द्वारा क्रूरता पूर्वक अपनी पत्नी को जान से मरने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया है अतः आरोपी को कड़ी से कड़ी दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने दिनांक13.12. 2023 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 302 भा . द . वी.के अपराध में आजीवन कारावास एवं 5000रु .के अर्थ दण्ड से तथा धारा 201 भादवि. के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रु .के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। छ.ग.शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने पैरवी किया।