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सक्ती पुलिस की जुआरियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई

सक्ती पुलिस की जुआरियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई kshititech

पीपल पेड़ के नीचे सार्वजनिक स्थान पर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलते 08 जुआरी गिरफ्तार

सक्ती-  पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर  द्वारा जिले में अवैध जुआ, सट्टा एवं नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल  एवं अनुविभागीय अधिकारी  सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र सक्रिय कर लगातार सूचना संकलन एवं कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 08.08.2026 को थाना सक्ती पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिरली ठाकुरदिया मैदान में पीपल पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की गई। पुलिस टीम को देखकर कुछ जुआरी मौके से भागने में सफल रहे, जबकि मौके पर 08 जुआरियों को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार जुआरियों के नाम अरुण कुमार रात्रे पिता राम कन्हाई रात्रे, उम्र 24 वर्ष, निवासी लवसरा राजापारा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती, अशोक सिदार पिता जैतराम सिदार, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, विजय राठौर पिता रामकृष्ण राठौर, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, भूपेन्द्र साहू पिता लखनलाल साहू, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम रायपुरा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती, हरिचरण राठौर पिता मुखीराम राठौर, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम सिंधनसरा, थाना सक्ती, जिला सक्ती, उमाशंकर सोनवानी पिता कांशीराम सोनवानी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम रानीगांव लवसरा, थाना बाराद्वार, जिला सक्ती, माधव जायसवाल पिता नारायण जायसवाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम सिरली, थाना सक्ती, जिला सक्ती, महेन्द्र बंजारे पिता गीताराम बंजारे, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम हरदी, थाना सक्ती, जिला सक्ती है।
      जुआरियों एवं जुआ फड़ से ₹17,060/- नगद, 07 नग मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत ₹80,000/-, 03 नग मोटरसाइकिल, अनुमानित कीमत ₹1,00,000/- 01 नग मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, अनुमानित कीमत ₹5,00,000/- 52 पत्ती ताश एवं 01 नग चटाई है।। कुल जप्त मशरूका की अनुमानित कीमत लगभग ₹6,97,060/- है।
आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेलना पाए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 3(2) छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। सक्ती पुलिस द्वारा जिले में जुआ, सट्टा एवं अन्य अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से जुआ खेलने एवं खिलाने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।