सक्ती

मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार की विधानसभाओं के उपचुनाव – नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू

सक्ती – भारत निर्वाचन आयोग ने 3 विधानसभाओं, अर्थात् मध्य प्रदेश में 22-दतिया, गुजरात में 145-मांजलपुर और बिहार में 182-बांकीपुर में रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने हेतु 6 जुलाई, 2026 को अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इन अधिसूचनाओं के जारी होने के साथ ही, तीनों विधानसभा क्षेत्रों (ACs) के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।  निर्वाचन क्षेत्रवार उपचुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है: आयोग ने आज संबंधित राज्यों को चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश और ड्राई डे (शुष्क दिवस) के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और उपचुनाव में मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा और उनके वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी। सभी दिहाड़ी मजदूर और आकस्मिक श्रमिक भी मतदान के दिन सवेतन अवकाश के हकदार हैं। जो भी नियोक्ता इन प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने का भागी होगा। आयोग ने आगे स्पष्ट किया है कि वे मतदाता, जिनमें आकस्मिक और दिहाड़ी मजदूर शामिल हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, लेकिन चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, वे भी अपना वोट डालने के लिए मतदान के दिन सवेतन अवकाश के लाभ के हकदार होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी यह प्रावधान करती है कि मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से अड़तालीस घंटे पहले की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, सराय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित (fermented) या नशीली शराब या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा। इसमें पुनर्मतदान की तिथि, यदि कोई हो, भी शामिल होगी। इसके मद्देनजर, संबंधित राज्य के कानूनों के तहत ‘ड्राई डे’ घोषित और अधिसूचित किया जाएगा । मतगणना के दिन यानी 3 अगस्त, 2026 को भी ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा।