सक्ती

भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना kshititech

सक्ती –  सक्ती घटना का संक्षिप्त विवरण मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी मनोहर दास महत ” पिता लल्लु दास महंत उम्र 18 साल निवासी अकलसरा थाना बारा‌द्वार जिला सक्ती (छग) द‌द्वारा दिनांक 25. 06.25 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि विनांक 25.06.2025 के प्रातः 07 बजे मुझे पता चला कि गांव के मनीराम शिकारी पिता परसराम की हत्या हो गयी है तब मैं मनीराम शिकारी के घर गया तो देखा कि मनीराम शिकारी का शव उसके घर के परछी पर कपड़े से डंका था कपडा को हटाकर देखा तो मनीराम शिकारी के सिर में गभीर चोंट दिख रहा था फिर मैं मनीराम के लड़का राजु शिकारी उम्र 12 वर्ष से पुछा तो बताया कि दिनांक 24.06.25 को मेरे पिता मनीराम शिकारी एवं बड़े पिता धनीराम शिकारी रात्रि 08.00 बजे बाद विवाद हो रहे थे उसी समय मेरे पिता मनीरान शिकारी की हत्या मेरे बड़े पिताजी धनीराम शिकारी के द्वारा घर के सामने ईमली पेड़ के नीचे टांगी से मेरे पिता मनीराम शिकारी को सिर में मारकर गभीर चोट पहुंचाकर हत्या किया है फिर मैं घटना की बात को गांव के सरपंच पुरुषोत्तम नायकर नील सिंह सिदार पंच गुरबार सिंह चन्द्रा को बताया हूं। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना व जांच साथ साथ किया जाकर मृतक ननीराम शिकारी का पीएम कराया गया डाँ साहब ‌द्वारा पीएम के दौरान मौखिक रूप से (इत्यात्मक) कठोर वस्तु से सिर में प्रहार करने से गुत्यु होना बताये । विवेचना के दौरान संदेही धनीराम शिकारी पिता परस राम महंत उम्र 45 साल निवासी अकलसरा थाना बारा‌द्वार जिला सक्ती (७०२०) को गवाहन की उपस्थिति में पुछताछ करने पर घटना सदर के अपराध को कारित करना स्वीकार करने से मुताबिक मेमोरण्डम 23 (2) भारतीय साक्ष्य संहिता के कथन लेखबध्द किया गयाए प्रकरण में घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर घटनास्थल से सादी मिटटी एवं खूनालूदा मिटटी गवाहों के समक्ष जप्त कर शीलबंद कर कजा पुलिस लिया गया तथा आरोपी धनीराम शिकारी के द्वारा प्रयुक्त लोहे की टांगी को गवाहों के समक्ष मुता जफी पत्रक जप्त किया गया है। मामले पर्याप्त सबुत पाये जाने पर आरोपी धनीराम शिकारी को दिनांक 25.00.25 के 21.15 बजे विधिवत गिरफतार कर रिमाड पर भेजा गया बाद जप्तशुदा लोहे की टांगी का डॉ साहब से क्यूरी कराया गया। प्रकरण में जप्त प्रदर्श को एफएसएल बिलासपुर परीक्षण हेतु जमा किया गया। प्रकरण में पटवारी नक्शा हल्का पटवारी से प्राप्त किया गया। प्रकरण सदर में घटना स्थल निरीक्षण कथन गवाह मेमोरण्डम कथन जप्ती पत्रकर पीएम रिपोर्ट से आरोपी के विरुध्द पर्याप्त अपचन सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 154/2025 दिनांक 12/08/2025 को तैयार किया गया फिर प्रकरण में पंजीबध्द कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
विवेचना के दौरान आरोपी का मेमोरेण्डम कथन दर्ज कर उसके आधार पर जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी। घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया पटवारी नक्शा तैयार किया गया। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफतार किया गया। प्रकरण में अभियोग पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सक्ती में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 13 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो के कथन उपरात प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती प्रशान्त कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनांक 05/06/2026 को आरोपी धनीराम शिकारी पिता परसराम महंत निवासी अकलसरा थाना बाराद्वार को भान्यायसं की धारा 103 (1) के अपराध में दोषसिध्द पाते हुये आजीवन कारावास की सजा एवं रूपये 1000 के अर्थदण्ड से दडित किया गया है अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाये अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोक अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।