फेसबुक के माध्यम से महिला एवं बच्चों की अश्लील विडियो को सोशल मिडिया में अपलोड कर वायरल करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार भेजा गया जेल

अपराध क्रमांक 289/25 धारा 67 बी आई टी एक्ट 14(1) पाक्सो एक्ट
बाराद्वार – विवरण इस प्रकार है कि आरोपी अनिल कुमार साहू पिता बली राम साहू उम्र 46 साल निवासी रायपुरा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) के द्वारा दिनांक 21.06.22 को ग्राम रायपुरा मे फेसबुक के माध्यम से महिला एवं बच्चों की अश्लील विडियो को सोशल मिडिया में अपलोड कर वायरल करने वरिष्ट कार्यालय के माध्यम से टीप लाईन क्रमांक 127599706 प्राप्त होने पर धारा 67 बी आई टी एक्ट 14(1) पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के संबंध में आरोपी को उसके घर ग्राम रायपुरा से आरोपी अनिल कुमार साहू पिता बली राम साहू उम्र 46 साल निवासी रायपुरा थाना बाराद्वार जिला सक्ती(छग) के विरूध्द कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.01.26 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है
ठीक इसी प्रकार सूरज पिता रामशंकर तांबेकर उम्र 29 साल निवासी मुढाली थाना हरदीबाजार जिला कोरबा (छग) के द्वारा दिनांक 10.18.2022 को ग्राम कड़ारी मे फेसबुक के माध्यम से महिला एवं बच्चों की अश्लील विडियो को सोशल मिडिया में अपलोड कर वायरल करने वरिष्ट कार्यालय के माध्यम से सायबर टीप लाईन क्रमांक 137055823 प्राप्त होने पर धारा 67 बी आई टी एक्ट 14(1) पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना में फरार आरोपी को उसके घर ग्राम मुढ़ाली से आरोपी सूरज पिता रामशंकर तांबेकर उम्र 29 साल निवासी मुढाली थाना हरदीबाजार जिला कोरबा (छग) के विरूध्द कार्यवाही करते हुये दिनांक 08.01.26 को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर संबंधित न्यायालय पेश किया गया है।


