नाबालिक लड़की को छेड़छाड़ करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

सक्ती – थाना चन्द्रपुर जिला सक्ती (छ.ग.) के अपराध क्रमांक 98/2026 धारा 332(c), 74, 296, 351(3) बी.एन.एस. 8 पोस्को एक्ट के अंतर्गत घर अंदर घुसकर नाबालिक लड़की को छेड़छाड़ करने व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 29.08.2026 को प्रार्थीया थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक लड़की को आरोपी विष्णु चौहान के द्वारा दिनांक 28.08.2026 के शाम करीबन 4 बजे घर अंदर घुसकर अकेली पाकर हाथ बाह पकड़ते हुए छेड़छाड़ करना व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देना प्रार्थीया की रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया था। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती (भा.पु.से.) प्रफुल्ल ठाकुर, अति पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुमित गुप्ता को अवगत कराया गया था वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ था कि पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया आरोपी विष्णु चौहान पिता स्व मनोहर लाल चौहान उम्र 25 वर्ष सकिन कोटमी थाना डभरा के विरूद्ध अपराध का घटित करना सबूत पाये जाने से दिनांक 29.08.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक जितेन्द्र कोसले, प्र उप निरीक्षक धलेद्र मरावी , सउनि विजय गोपाल यादव, प्र आर 42 राम गिलास लहरे, आर दिलदार निराला, खिलेश्वर साहू, म आर सीमा सिदार का योगदान रहा।
