सक्ती जिले में भी अब छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए शासन देगी आपको अनुदान


सक्ती – छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जहां पूरे प्रदेश में नई उद्योग नीति के तहत छोटे-बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो वहीं इसी श्रृंखला में सक्ती जिले में भी जिला मुख्यालय बनने के बाद जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की स्थापना जेठा के कलेक्ट्रेट कार्यालय के नजदीक की गई है, तथा इस जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के प्रथम महाप्रबंधक के रूप में शोभेन्द्र नायक की पदस्थापना की गई है, एवं 28 जुलाई को सक्ती की हटरी धर्मशाला में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा एक दिवसीय केंद्र सरकार की नई उद्योग नीति RAMP के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन किया गया, इस सेमिनार में जहां विभागीय अधिकारी मौजूद रहे तो वहीं जांजगीर-चांपा जिले CA एशोशियेसन के जिला अध्यक्ष CA शैलेश अग्रवाल सक्ती, राइस मिल एसोसिएशन सक्ती जिले के अध्यक्ष रवि जिंदल बंटी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सक्ती इकाई के अध्यक्ष मुकेश बंसल,भारतीय स्टेट बैंक सक्ती के लीड बैंक अधिकारी मनोज वर्मा, भारतीय स्टेट बंक SME शाखा के प्रबंधक अमन कुमार,बैंक ऑफ़ बड़ोदा सक्ती के शाखा प्रबंधक अभिषेक सिंह, पंजाब नेशनल बैंक सक्ती शाखा के कुमार गौरव, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के बैंक अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक SME शाखा सक्ती के अधिकारी पल्लव मेश्राम सहित अन्य बैंकर्स मौजूद रहे, तथा कार्यक्रम का संचालन कन्हैया गोयल ने करते हुए विस्तार पूर्वक सेमिनार के आयोजन पर जानकारी दी, इस दौरान जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र जिला सक्ती के नव पदस्थ महाप्रबंधक शोभेंद्र नायक ने आगंतुक सभी बैंकर्स एवं नागरिकों का विभाग की ओर से स्वागत करते हुए कहा कि आज शासन द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, तथा अनुदान के माध्यम से जहां लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तथा विस्तार पूर्वक नायक जी ने सभी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित बैंकर्स ने भी अपने-अपने बैंकों में उद्योगों की स्थापना के लिए दी जा रही योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही सेमिनार के दौरान CA नीरज अग्रवाल ने भी क्षेत्र में उद्योगों के संचालन के दौरान बैंकर्स एवं व्यापारियों के बीच होने वाली समस्याओं के संबंध में भी अपनी बातें रखी, जिस पर उपस्थित बैंकर्स ने भी इसके शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जांजगीर चांपा जिला CA संगठन के जिला अध्यक्ष CA शैलेश अग्रवाल ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जहां लोगों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है,तो वही सक्ती जिले में भी जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के माध्यम से लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए शासन नई नीति के तहत कार्य कर रही है,एवं सभी इस नई नीति के तहत शासन की अनुदान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे एक दिवसी सेमिनार के दौरान सक्ती जिले के विभिन्न स्थानों से जहां छोटे-बड़े उद्योगपति एवं नागरिक बंधु मौजूद रहे तो वहीं सभी का परिचय के साथ ही आगंतुकों के सम्मान में लंच का भी आयोजन किया गया एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला सक्ती द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी से संबंधित लिटरेचर फाइल के रूप में आगंतुक सभी प्रतिनिधियों को प्रदान किया गया, तथा 28 जुलाई को आयोजित जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के इकदिवासी सेमिनार में प्रमुख रूप से मंचस्थ अतिथियों के अलावा डीएम शैलेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर सतीश अग्रवाल (चमन ),CA शैलेश अग्रवाल,जन सेवा समिति सक्ती के अध्यक्ष एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज अग्रवाल, युवा उद्यमी नरेश मित्तल युवा उद्योगपति आतिश अग्रवाल, देव डेयरी फार्म के संचालक देव चंद्रा, वंदना ग्रुप सक्ती के गिरधर जायसवाल एवं जायसवाल जी, युवा उद्योगपति विकास सिंघल LM, विकास अग्रवाल विक्की सूरजभान, एलपीजी संगठन के कैलाश खेतान,पवन सराफ,युवा उद्योगपति मुरारी अग्रवाल, जन सेवा समिति सक्ती के पूर्व अध्यक्ष अशोक खेतान, राज शर्मा,श्री द्वेदी जी सहित काफी संख्या में सक्ती जिले के फगुरम एवं खरसिया से भी व्यापारी बंधु मौजूद रहे, साथ ही कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करते हुए महाप्रबंधक शोभेन्द्र नायक ने कहा कि विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सीधे नागरिक संपर्क कर सकते हैं जिला-सक्ती में स्थापित सूक्ष्म लघु उद्यमों हेतु संक्षिप्त जानकारी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 अंतर्गत अन्य निवेश प्रोत्साहन एवं उपरोक्त वर्णित निवेश प्रोत्साहन की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट www.industries.cg.gov.in पर प्राप्त की जा सकती हैं।) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्रता की प्रमुख शर्तो में एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों में भूमि उद्यम के स्वामी/औद्योगिक इकाई के नाम पर हों। एकल स्वामित्व वाले प्रकरणों से भिन्न प्रकरणों में भूमि उद्यम इकाई / कंपनी के नाम से होना अनिवार्य है। “परंतु, निजी भूमि पट्टे (किराये पर) / क्रय के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष के लिए इकाई के नाम पंजीकरण अनिवार्य होगा ,शेडभवन- कंडिका 1 की भूमि पर नवीन शेड एवं भवन निर्माण किया गया हो। “परंतु, शेडभवन पट्टे (किराये पर) के प्रकरणों में पट्टे (किराये पर) की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष के लिए उद्यम इकाई के नाम पट्टे (किराये पर) पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।”प्लांट एवं मशीनरी- कंडिका 1 एवं 2 की भूमि तथा शेड एवं भवन में नवीन प्लांट एवं मशीनरी स्थापित की गई हो, उपयोग में लाए जा रहे भूखंड का औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-व्यपवर्तन होना आवश्यक है। उद्यम में राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारियों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की सुविधाएं दिनांक 01 नवंबर 2024 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च 2030 तक वाणिज्यिक उत्पादन में आने पर ही प्राप्त होगी।