कलेक्टर के निर्देश पर खाद एवं बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा सक्ती के दुकानों का औचक निरीक्षण किया

सक्ती – जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने दुकानों में रेट लिस्ट, केश मेमो संधारण एवं पी.ओ.एस. मशीन से वितरण सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सक्ती स्थित मेसर्स बंसल ट्रेडर्स , मेसर्स विकास खाद भंडार एवं मेसर्स ओम ट्रेंडर्स कंचनपुर के फर्म का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेसर्स बंसल ट्रेडर्स सक्ती को बीज विक्रय का स्टाक बुंक अद्यतन नहीं पाये जाने पर जो कि बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड -18 ( 1 ) का उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । इसी प्रकार मेसर्स ओम ट्रेडर्स कंचनपुर को संधारित उर्वरक स्टाक बुक तथा गोदाम में उपलब्ध स्टाक का मिलान न होने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 35 ( 1 ) उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर 07 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया गया की, उनका स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उनके विरूध्द उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।
उक्त कार्यवाही में जिला स्तर से नारद भारद्वाज अनुविभागीय कृषि अधिकारी, पंकज पटेल अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कृतराज अनुविभागीय कृषि अधिकारी, राजस्व विभाग से सक्ती तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार शिव कुमार डनसेना एवं विकास खंड स्तर से जितेन्द्र कुमार साहू निरीक्षक सक्ती, महीपत पैकरा, सौरभ उपाध्याय उपस्थित रहे ।