सक्ती

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं सहयोगीयों को 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना

सक्ती –  दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं सहयोगीयों को 3 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का आदेश माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुनाया है। अभियोजन ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि प्रार्थी अभियोक्त्री के पिता ने थाना चंद्रपुर उपस्थित होकर लिखित शिकायत प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.12.2023 को घर से शाम लगभग 4 बजे आकाश चौहान के द्वारा उसकी नाबालिक बेटी अभियोक्त्री कोड ए उम्र लगभग 14 वर्ष को मोबाईल फोन से बातचीत करके बहला फुसलाकर रायगढ़ बस स्टैंड बुलाकर वहां से अपने सहयोगी साथी के साथ मिलकर मोटर सायकल में बैठाकर भगा कर ले गया तथा उसके साथ आकाश चौहान ने जबरन बलात्कार किया है तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया गया है एवं उसकी नाबालिक बेटी किसी तरह से बचकर रायगढ़ से अपने घर आयी और उसे तथा अपनी माँ को घटना की जानकारी दी। प्रार्थी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी आकाश चौहान एवं उसके सहयोगी के विरूध्द अ. कं. 1/2024 अंतर्गत धारा 363,366,376 ,506, 109, भादवि एवं धारा 4.17 पाक्सो एक्ट के तहत प्रसूप कायम किया गया एवं विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का धारा 161 द्रपंसं का कथन महिला पुलिस अधिकारी एवं धारा 164 का कथन जे.एम.एफ.सी. मालखरौदा के न्यायालय से कराया गया। प्रकरण में विवेचना प्रारंभ किया गया प्रकरण में संपूर्ण विवेचना से आरोपीगणों के विरूध्द धारा 363,366,376 506.109. भादवि एवं धारा 4.17 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपीगणों को गिरफतार किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया जप्ती पत्रक के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी । अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 19 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियो के कथन उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सक्ती श्रीमती गंगा पटेल ने अपने निर्णय दिनांक 22.07.25 को आरोपी आकाश चौहान को 363 भादंसं के लिये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड धारा 366 के लिये पाचं वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड धारा 376 व 4 पाक्सो एक्ट में 4 पाक्सो एक्ट के लिये 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 के अर्थदण्ड से एवं आरोपी शरद कर्ष को 363 भादंसं के लिये तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 अर्थदण्ड एवं अभियुक्त श्रीमती इंदु शोलंकी शर्मा को धारा 376/109 भादंसं व धारा 4/17 पाक्सो एक्ट में से 4/17 पाक्सो एक्ट के लिये 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू. के अर्थदण्ड से दंडित अभियोजन पक्ष की ओर से मुन्ना पटेल विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) सक्ती ने पैरवी किया।