कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन
तत्काल प्रभाव से आदेश किया गया जारी
सक्ती – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार कश्यप द्वारा जिले में कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नीचे दर्शित शाखाओं का दायित्व आगामी आदेश पर्यंत डिप्टी कलेक्टर विनय कुमार कश्यप को सौंपा गया है। कलेक्टर तोपनो द्वारा जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर कश्यप प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा (आहरण एवं संवितरण अधिकारी सहित),भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति, निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेगेे। इसके साथ ही उन्हे परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, रीडर टू कलेक्टर, सूचना का अधिकार शाखा एवं कलेक्टोरेट कार्यालय के लिए जन सूचना अधिकारी, समय सीमा और जनदर्शन में दर्ज पत्रों की समीक्षा बैठक की तैयारी, वरिष्ठ लिपिक शाखा और अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक, शिकायत एवं सतर्कता शाखा और पी.जी.एन. पोर्टल में दर्ज पत्रों पर कार्यवाही, मुख्यमंत्री जन चौपाल से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही, वीडियो कान्फ्रेंस, राहत एवं बाढ़ नियंत्रण अधिकारी, आर.बी.सी. 6-4, न्यायिक शाखा और सांख्य लिपिक, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, ग्राम तथा नगर निवेश, भारत नेट और चिप्स शाखा, लोक सेवा गारंटी और सिटीजन चार्टर, लोक सेवा केन्द्र च्वाईस परियोजना सहित डिप्टी कलेक्टर कश्यप नोडल अधिकारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के दायित्व के निर्वहन करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य प्रशासनिक कार्य के निर्वहन करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।