सक्ती

पुरानी रंजिश को लेकर डण्डा, राड एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर प्राण घातक हमला कर हत्या करने वाले 09 आरोपियों को किया गिरफ्तार

ईलाज के दौरान सर्वेदास महंत की मृत्यु हो गई, रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सक्ती ‌। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया कांति बाई महंत पति सर्वदास महंत उम्र 45 वर्ष साकिन बगरैल थाना डभरा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके मुहल्ले का सरकारी बोर खराब हो गया था तो इसकी पति सर्वेदास महंत नया स्टार्टर लाकर दिनाक 10.08.2025 के सुबह करीबन 10:00 बजे लगवाकर पंप को चालू किया तो चांद बुटाई महंत पानी भरने गयी तो इसकी पति सर्वेदास महंत उसे बोला कि बोर को अच्छे से बनवा दिया हूँ उसके बाद इसका लड़का विमल महंत अपने पिता सर्वेदास महंत को चल घर कहकर ले गया था और दोपहर का खाना खाकर से गये थे। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 10.08.2025 के शाम 6:00 बजे करीबन गांव के पीलादास महंत, रोहिदास महंत, सुफल दास महंत, चमरू दास महंत, कृष्णा दास महत, मन्नू दास महंत, कमल दास महंत, दुर्जन दास महंत, सुनील दास महंत सभी लोग लाठी, डंडा, राड लेकर आये और मां बहन की अश्लील गाली गलौच करले जान से मारने की धमकी देकर घर के दरवाजा खिडकी को तोडकर अंदर घुस कर प्रार्थीया एवं उसके पति सर्वे दास महंत एवं लडका विमल दास महत को लात, लाठी, डंडा एवं राड से मारपीट किये उसके बाद सर्वेदास महंत को बचाने आयी उसी समय प्रार्थीया के साथ फिर मारपीट कर धक्का दे दिये और सर्वेदास महंत के हाथ को कपडा से बांधकर घसीटते हुये सुफल दास महंत के घर के पास गली में ले जाकर वहीं पर सर्वे दास महंत को जान सहित मारने की नियत से सभी एक राय होकर प्राण घातक हमला कर लात, लाठी, डंडा एवं राड से मारपीट कर गंभीर घायल कर सुफल दास महत के घर पास छोड दिये थे कि सूचना पाकर पुलिस ग्राम बगरैल गया और सर्वेदास महंत को ईलाज के लिए अस्पताल लेकर डभरा गये जहाँ डाक्टर द्वारा चेक कर मृत घोषित कर दिये।

पुत्र विमल दास महंत के बांये आंख के उपर सिर, बांये हाथ में चोट लगा है जिसका मुलाहिजा कराकर उपचार कराये अपराध क्रमांक 257/2025 धारा 103(1), 332 (बी) 324 (6), 191(1), 191(3),296,115(2),351(3) बी. एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का निरीक्षण फोरेंसिक टीम सक्ती द्वारा किया गया। प्रकरण के नामजद आरोपियो को आज दिनांक 11.08.2025 को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के बारे में बारिकी से पृथक-पृथक पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जिन्होंने अपने मेमोरण्डम कथन में पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर हाथ मुक्का, राड, एवं डण्डा से मारपीट कर हत्या करना जुर्म स्वीकार करने पर उपरोक्त आरोपियो को दिनांक 11.08.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है।