गेहूं एवं सरसों फसल उत्पादक किसानों के लिए फसल बीमा उत्तम विकल्प
किसान नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में करा सकते है फसल बीमा
सक्ती – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसलों के लिये बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित किया गया है। जिले में रबी मौसम में गेहूं सिंचित और सरसों फसल को अधिसूचित किया गया है। गेहूं फसल के लिये ग्राम एवं सरसों फसल के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को इकाई क्षेत्र लिया गया है । जिले में गेहूं फसल के लिए विकासखण्ड- जैजैपुर अन्तर्गत चार ग्राम चिखलरौंदा, झालरौंदा, भोथिया, मलनी तथा विकासखण्ड मालखरौदा अन्तर्गत तीन ग्राम बड़े सीपत, कुरदा, चारपारा और विकासखण्ड- सक्ती अन्तर्गत तीन ग्राम जाजंग, मसनियांकला, रगजा को अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार सरसों फसल के लिए विकासखण्ड -जैजैपुर अन्तर्गत ठठारी राजस्व निरीक्षक मण्डल में ग्राम बर्रा, चिकलरौंदा, झालरौंदा, लोहारकोट, आमापाली, बिछिया, बोईरडीह, हरदी, भोथिया, मलनी एवं विकासखण्ड डभरा अन्तर्गत धुरकोट राजस्व निरीक्षक मण्डल में ग्राम कबारीपाली, केकराभांट, कोटमी, बिलाईगढ़, अमलीपाली, बिनौधा, पुरैना तेली, साल्हे को अधिसूचित किया गया है। इन ग्रामों के किसान प्र्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा करा कर फसल क्षति की स्थिति में लाभ प्राप्त कर सकते है। जिला सक्ती में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज जनरल इन्शोरेंस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। गेहूं सिंचित के लिये बीमांकित राशि 12000 रूपये प्रति एकड है तथा किसानों के लिये प्रीमियम देय राशि 180 रूपये प्रति एकड है। सरसों फसल के लिये बीमांकित राशि 8800 रूपये प्रति एकड है तथा किसानों के लिये प्रीमियम देय राशि 132 रूपये प्रति एकड निर्धारित है।
उप संचालक कृषि श्री शशांक शिंदे के द्वारा अधिसूचित ग्रामों में सभी गेहूं उत्पादक एवं सरसों उत्पादक किसानों को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये आग्रह किया गया है । रबी फसलों को चक्रवाती तुफान, बेमौसम बारिश एवं ओले से बहुत अधिक नुकसान होता है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति होती है। ऐसे स्थिति में गेहूं एवं सरसों फसल लगाने वाले किसानों के लिए फसल बीमा कराना उत्तम विकल्प है। अधिसूचित ग्राम के अधिक से अधिक किसानों को बीमा आवरण में सम्मिलित करने के लिये मैदानी स्तर पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा चौपाल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। फसल बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक से सम्पर्क कर सकते है। किसान आवश्यक दस्तावेज -बुवाई प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर 2024 से पूर्व अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में जा कर फसल बीमा करा सकते हैं।