सक्ती

चुनावी पोस्टर पाम्पलेट होने चाहिए नियम अनुरूप नहीं तो प्रिंटिंग प्रेस पर भी हो सकती है कार्यवाही

प्रिंटिंग किये जाने वाले पोस्टर या पम्पलेट की जानकारी प्रारूप A एवं B में निर्वाचन कार्यालय में करे प्रस्तुत

सक्ती 17 मार्च 2024। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन की घोषणा एवं कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127A के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित है कि सभी प्रिंटिंग प्रेस जिसमें निर्वाचन संबंधित पोस्टर या पम्पलेट राजनीतिक दलो व अभ्यथियों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा छपवाये जाते है, उन प्रिटिंग प्रेस के द्वारा छापे जाने वाले पोस्टर या पम्पलेट पर स्पष्ट रूप से मुदक एवं प्रकाशक का नाम प्रतियों की संख्या सहित अंकित किया जाये। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों अथवा अन्य व्यवित्तयों द्वारा छपाये जाने वाले निर्वाचन संबंधित पोस्टर या पम्पलेट इत्यादि की जानकारी छापे गये पोस्टर या पम्पलेट की तीन प्रतियों सहित छापे जाने की तिथि से तीन दिवस के अंदर संलग्न प्रारूप A एवं B में निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। धारा 127A एवं भारत निर्वाचन आयोग के उक्त संदर्भित आदेश के उल्लघंन पर पोस्टर या पम्पलेट के मुद्रण पर निबंधन अधिनियम एवं राज्य की संबंधित विधि के सुसंगत प्रावधानों के तहत् संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।