सक्ती

थाना जैजैपुर में डीजे संचालकों की ली गई बैठक

बिना अनुमति और तेज ध्वनि में डीजे/लाउडस्पीकर बजाने पर की जाएगी सख्त कार्यवाही

जैजैपुर – ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस बेहद गंभीर है। नियमों के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एम.आर. आहिरे (भापूसे) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह (रापुसे) द्वारा बिना अनुमति एवं देर रात डीजे चलाने, मॉडिफाई साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न पर प्रभावी रूप से कार्यवाही का निर्देश सभी थाना/चौकी प्रभारी को दिया गया है। दिए गए निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्र में लगातार कार्यवाही तथा समझाइए दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सुबह 10:30 बजे थाना जैजैपुर में ध्वनि मापक यंत्र (नाइस मीटर) के साथ स्थानीय डीजे संचालकों की बैठक ली गई जिसमें डीजे संचालकों को उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करने एवं रात 10:00 बजे के बाद लाउडस्पीकर को बंद करने को कहा गया कहीं आयोजनों के लिए नियमानुसार अनुमति लेने के संबंध में भी जानकारी दी गई। तथा डीजे संचालकों को नियमों का पालन नहीं करने पर डीजे जप्त कर कड़ी कार्यवाही करने की समझाइए दी गई है। बैठक में थाना जैजैपुर क्षेत्र के डीजे संचालक अरुण कुमार, मनोज कुमार, संतेश्वर चंद्रा, रोशन अग्रवाल, राधेलाल चंद्रा, राजेश चंद्रा, कमलेश चंद्रा, रूपेश चंद्रा, जीवन चंद्रा, इंद्रजीत दिनकर कमलदेव साहू, संतराम साहू, महेश देवांगन, दीपक चंद्रा, अभिषेक भारद्वाज, मोहन यादव, सोनू चंद्रा, मोहन चंद्रा, सुरेश चंद्रा, योगेश चंद्रा, राहुल चंद्रा, रमेश कुमार चंद्रा, कैलाश कुमार चंद्रा, निर्मल यादव, बसंत कुमार साहू, उमेंद्र राम यादव एवं ग्राम ओड़ेकेरा के डीजे संचालक प्रेमलाल भारद्वाज शामिल हुए। वहीं देर शाम मोटर व्हीकल एकता के तहत दो पहिया, चार पहिया, भारी वाहनों की जांच कर कर 04 वाहनों पर प्रेशर हार्न के तहत मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही की गई है। तथा पिकप वाहन क्रमांक CG-11 AZ – 4204 के चालक/संचालक राहुल देवांगन पिता रामकुमार देवांगन साकिन जैजैपुर से डीजे साउंड सिस्टम में पिकअप के जप्त कर धारा 3,4,5/15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।