अग्निपथ योजना-पूर्व अग्नि वीरों को मिलेगा सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण-केंद्र सरकार ने 27 मार्च को करी घोषणा

सक्ती- अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में संशोधन कर पूर्व-अग्निवीरों को कांस्टेबल (कार्यकारी) पद पर भर्ती के लिए पात्र बना दिया गया है। यह प्रावधान 27 मार्च 2026 से लागू हो चुका है।नए नियम के तहत पूर्व-अग्निवीरों को भर्ती में 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाएगा, साथ ही आयु सीमा में सामान्यतः 3 वर्ष और पहले बैच के लिए अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट का प्रावधान किया गया है। उनके सैन्य प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता भी दी जाएगी। सरकार का यह कदम अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दिशा में अहम माना जा रहा है, जिससे उनके भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों को भी संबोधित किया जा सके।


