सक्ती

मालखरौदा पुलिस की कार्यवाही : अंधे कत्ल का मामला सुलझाया

हत्या के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार भेजे गए न्यायिक अभिरक्षा में जेल

पॉकेट से 1800 रुपये निकालने, मोबाइल के फेसलॉक को खोलने एवं भाई के मोबाइल को चोरी करने की शंका की बात को लेकर  हत्या किया गया।

आरोपीयों से गाला घोटने मे प्रयुक्त कपड़ा एवं सर पे वार करने मे उपयोग हुआ ईंट का टुकड़ा किया गया जप्त

सक्ती-  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी विनोद वर्मा पिता स्व. परिदिन वर्मा उम्र 42 साल ग्राम बंदोरा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे 02 भाई है। बड़ा भाई संतोष कुर्मी अपने पत्नी के साथ कमाने खाने बाहर चला गया है भतीजा राहुल कुर्मी गांव में देवरहा तालाब के पास राहुल ऑटो के नाम से धुलाई मशीन सेंटर संचालन करता है, कि दिनांक 28.03.2026 के प्रातः 07:00 बजे लगभग फ्लाई एक्स में कम करने के लिए लेबर खोजने गया था लेबर खोज कर हरिहर यादव के घर के पास बैठा था कि इसके भतीजा का दोस्त रवि साहू नगर पंचायत अड़भार का मिला और बताया कि तुम्हारा भतीजा राहुल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घर के बगल में हत्या कर दिया है, तब प्रार्थी घर के पास जाकर देखा तो राहुल कुर्मी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंट कर ईंट के टुकड़ा से माथा, सिर, चेहरा में मानकर कर गंभीर चोंट पहुँचाकर हत्या किया गया है रिपोर्ट पर अपराध क्र. 119/2026 धारा 103(1) BNS दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला गंभीर प्रकृति का होने से  पुलिस द्वारा मामले के अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु टीम के साथ घटना स्थल पहुंचे , गहन पतासाजी के आधार पर जिसके दिनाक 28.03.2026 को संदेही इंद्र कुमार गबेल एवं नारायण यादव के घर दबिश देकर दोनों संदेहियों को अभिरक्षा में लेकर पुछ ताछ करने पर आरोपी इंद्र कुमार गेबल के पॉकेट से निकले गए 1800 रुपये को मांगने, मोबाइल के फेसलॉक को खोलने की बात एवं आरोपी नारायण यादव के भाई की मोबाइल को चोरी करने की शंका की बात को लेकर पहने हुए कपड़े से गला घोंट कर ईंट के टुकड़े से माथा, सिर एवं चेहरा को मार कर हत्या करना अपने मेमोरेंडम कथन में बताए। आरोपियों द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपियों को  दिनांक 29.03.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से आरोपियों को जेल भेजा गया है ।