सक्ती

कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य

सक्ती-   किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने यह निर्णय योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से लिया है। शासन द्वारा खाद की बिक्री में पारदर्शिता लाने और विभागीय योजनाओं की सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल के अंतर्गत किसानों को शत-प्रतिशत “फार्मर आईडी” बनवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके तहत विभागीय योजनाओं का लाभ केवल जमीन के मालिक या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को फार्मर आईडी होने पर ही मिलेगा। वर्तमान में जिले में अब तक लगभग 21147 सक्रिय किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना शेष है। फार्मर आईडी पंजीयन के लिए किसान राज्य के एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आसानी से पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बी-1 जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। एग्रीस्टेक के माध्यम से शासन बीज, खाद, कीटनाशक, ऋण एवं पीएम किसान जैसी सभी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है। इससे न केवल फर्जी लाभार्थियों की पहचान होगी, बल्कि वास्तविक किसानों को समय पर और सही योजना का लाभ मिल सकेगा। जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उन्होंने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए जल्द से जल्द पंजीयन कराएं। एग्रीस्टेक फार्मर आईडी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय कार्यालय या नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।