सक्ती
छत्तीसगढ़ में अब नकल करने पर विद्यार्थियों को 3 वर्ष तक परिणामो से प्रतिबंधित एवं संपत्ति भी की जा सकेगी जब्त

सरकार ने लाया नया विधेयक
सक्ती- छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णु देव की सुशासन वाली सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 स्वीकृत कराया है। इस विधेयक के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी नकल या अनुचित साधन का उपयोग करता है। तो उसका परिणाम निरस्त करने के साथ उसे एक से तीन वर्ष तक परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यही नहीं, संगठित अपराध की स्थिति में संपत्ति जब्त की जाएगी।छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 अभिभाषण के अंतर्गत यह जानकारी दी गई है।


