बलात्कार के मामले में बरी भाजपा नेता धर्मेंद्र सिदार के खिलाफ पीड़िता पहुंची सुप्रीम कोर्ट


सक्ती – मामला यह है कि भाजपा के बड़े नेता जिला पंचायत सदस्य सभापति धर्मेंद्र सिदार के विरुद्ध पीड़ित महिला द्वारा का बलात्कार से संबंधित मामला 2022 में दर्ज कराया था जिस पर विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विद्वान न्यायाधीश गंगा पटेल द्वारा 7 वर्ष की कारावास एवं ₹10000 का अर्थ दंड एक अन्य धारा में भी 5 वर्ष की सजा सुनाई थी इस मामले के विरुद्ध आरोपी धर्मेंद्र सिदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपील की गई थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सन 2025 में इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया था इसके विरुद्ध उक्त पीड़ित महिला द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में एक पिटीशन दाखिल किया गया है और उनके द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध आरोपी को सजा दिलाने संबंधी मामला पंजीकृत कराया गया है पीड़ित महिला ने सच्ची खबर के माध्यम से सिर्फ एकमात्र बात कही की सत्यमेव जयते।


