जिला पुलिस ने की जिले वासियों से अपील होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, इस खुशी को लापरवाही में न बदलें

सक्ती – होली पर्व को लेकर सक्ती जिले में पुलिस लगातार लोगों को जागरुक कर रही है, जिले के ऊर्जावान आईपीएस पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के दिशा निर्देशन में 28 फरवरी को पुलिस थाना सक्ती परिसर में शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं मीडिया के साथी मौजूद रहे, तथा पुलिस अधिकारियों ने आम जनता एवं नागरिकों से होली पर्व को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए तथा जनप्रतिनिधियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में लोगों को होली पर्व को लेकर जागरूक करने का आग्रह किया, शांति समिति की बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती भुनेश्वरी पैंकरा एवं सक्ती थाने के टीआई लखन पटेल के उपस्थिति में यह बैठक आयोजित की गई थी, सक्ती जिला पुलिस द्वारा भी होली पर्व को लेकर जहां प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है, तो वहीं होली पर्व को लेकर पुलिस ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, सक्ती पुलिस ने बताया है कि मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत शराब या किसी भी नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना कानूनन अपराध है,धारा 185 के अंतर्गत दंड का प्रावधान भी है,पहली बार अपराध पर ₹10,000 तक जुर्माना 6 माह तक कारावास या दोनों,दोबारा अपराध पर ₹15,000 तक जुर्माना 2 वर्ष तक कारावास या दोनों साथ ही,ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
सक्ती पुलिस-आपकी सेवा में तत्पर
होली त्यौहार को लेकर सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से कहा है कि सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण और उल्लासपूर्ण होली के लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें,क्या न करें:
01- होली के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन न करें।
02- पानी से भरे गुब्बारों का प्रयोग न करें, जो दूसरों को तकलीफ या नुकसान पहुंचा सकते हैं।
03- किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाएं और उनके व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करें।
04- ग्रीस या कांच युक्त रंगों का प्रयोग न करें, क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
05- जानवरों पर रंग न लगाएं।
06- अश्लील शब्दों और हरकतों से बचें।
07- बेवजह शहर में घूमकर या हुड़दंग करके शांति भंग न करें।
08- दोपहिया वाहनों पर ट्रिपल राइडिंग न करें और हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं।
09- मुखौटों का प्रयोग न करें, क्योंकि यह अपराधों को बढ़ावा दे सकता है।
10- ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग न करें।
11- वाहनों में या सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में म्यूजिक न चलाएं।
12- वाहनों पर तेज आवाज करने वाले साइलेंसर का प्रयोग न करें, जो फटाके जैसे शोर उत्पन्न करते हैं।
सक्ती जिले में आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल हेल्प लाइन नंबर – डायल-112, कंट्रोल रूम सक्ती -9479189615 पर संपर्क किया जा सकता है।


