मादक पदार्थ गंज के बिक्री करता आरोपी को 4 साल की सजा एवं जुर्माना


मालखरौदा – अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त 2023 को थाना मालखरौदा में मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम पारसी का जितेंद्र कुमार सिदार पिता विजेंद्र सिदार उम्र 30 साल साकिन पारसी थाना मालखरौदा का सक्ती तरफ से एक नेवी ब्लू रंग का एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर वाली में सीट के नीचे डिक्की में अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु लेकर सक्ती तरफ से ग्राम पर्सी जा रहा है की सूचना पर मूखबीर सूचना पंचनामा थाना में तैयार कर मूखबीर की सूचना रिपोर्ट रोजनामचा में दर्ज कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ती के कार्यालय में सूचना देने हेतु आरक्षक क्रमांक 184 राधेश्याम टंडन को भेजा गया। धारा 180 जाफौ की नोटिस तैयार कर आर. क्रमांक 130 डमरूधर गबेल को गया है रोशन लाल बरेठ साकिन मालखरौदा एवं राजू प्रसाद चंद्र सेकंड सतगढ़ को नोटिस तामील करने वीरभाठा रावण किया गया जो नोटिस तामील कर गांव को तलब कर वापस थाना आया बाद हम रह आर. 146 शत्रुघन कुमार जांगड़े, आर. 130 डमरूधर गबेल, आर. 115 राजू कुठे एवं निजी वाहन मोटरसाइकिल को लेकर ग्राम पोता नहर पुल के पास घेराबंदी किये जो थोड़ी देर में एक नेवी ब्लू रंग का एक्टिवा स्कूटी बिना नंबर वाली सक्ती तरफ से आती दिखाई दी। जिसे रोक कर तलाशी लिया जो नाम एवं पता पूछने पर अपना नाम जितेंद्र कुमार सिदार पिता विजेंद्र कुमार सिदार उम्र 30 साल सेकंड की तलाशी लेने पर डिक्की में एक सफेद रंग के पॉलिथीन में भरी हुई मादक पदार्थ गांजा को गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। मादक पदार्थ गंज का पहचान कार्यवाही कर दावों के समक्ष ताल कराकर आरोपी के कब्जे से 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमती 8000 रुपये को जप्त कर मौके पर सील बंद किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा उपरोक्त अनुसार 1 किलो 350 ग्राम मादक पदार्थ गांजा को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखे होना पाये जाने से उसके द्वारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना मालखरौदा में अ. क्र. 228/23 पंजीबद्ध किया गया साथियों की तलाशी पंचनामा विधिवत तैयार कर एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया जप्ती पत्र के के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गयी। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया गांव के कथन लेख बध्द किए गये। प्रकरण में निरीक्षक कृष्ण चंद्र मोहले के द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट सक्ती में पेश किया गया। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में 8 अभियोजन साक्षियों का कथन कराया गया संपूर्ण अभियोजन साक्षियों के कथन उपरांत विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सक्ती प्रशांत कुमार शिवहरे ने अपने निर्णय दिनांक 12.02.2026 को आरोपी जितेंद्र कुमार सिदार पिता विजेंद्र कुमार सिदार शकीन पर्सी थाना मालखरौदा को एनडीपीएस की धारा 20 बी के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुये चार साल की सश्रम कारावास की सजा एवं 25000/- अर्थदंड से दंडित किया गया है अर्थदंड की राशि के व्यतिक्रम किये जाने की दशा में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से उपभोक्ताया जाये। अभियोजन पक्ष की ओर से उदय कुमार वर्मा अतिरिक्त लोग अभियोजक सक्ती ने पैरवी किया।


