वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया प्रतिबंधित

सक्ती – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 की स्कूली एवं महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा-13 में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं कोलाहल उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा-7 के तहत सीमित अवधि के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


