सक्ती

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री  निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में नई दिल्ली  में हुई जीएसटी परिषद्‌ की 56वीं बैठक में जीएसटी टैक्स दरों में किया गया बदलाव

नई दिल्ली – अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से की थी, एक ऐतिहासिक कर ढांचे के रणनीतिक, सैद्धांतिक और नागरिक-केंद्रित विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी नागरिकों के जीवन के स्तर को बेहतर बनाएंगे जीएसटी परिषद ने सभी नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने और छोटे व्यापारियों व कारिबारियों के साथ-साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने पर आधारित बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी जीएसटी परिषद ने अर्थव्यवस्था को चलाने वाले प्रमुख चालकों जैसे आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसान और कृषि, स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी हों, और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके सभी निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसी सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है, जिससे आम आदमी के लिए बीमा को किफायती बनाया जा सके और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सके मौजूदा 4-स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को नागरिकों के लिए अनुकूल ‘सिंपल टैक्स’ में सुव्यवस्थित करना, जिसमें 2 दर संरचनाएं, 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट  हैं; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारति वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है 350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई है; तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके, मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण हेतु पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है 7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली “होटल आवास” सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।