जैजैपुर पुलिस की त्वरित कार्यवाही मवेशियों को क्रुरतापूर्वक परिवहन करने वाला आरोपी गिरफ्तार


जैजैपुर – मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सारसडोल मालखरौदा का ईश्वर चन्द्रा पिता रघुवर चन्द्रा नामक व्यक्ति बाजार के पास ग्राम कचंदा में परिवहन करने के उद्देश्य से अपने महिन्द्रा पीकप क्रमांक CG 11 AW 8717 में अवैध रूप से मवेशियों को भर रहा है कि सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया जो पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा मवेशियों को क्रुरतापूर्वक परिवहन करने वाले आरोपी के विरूद्व त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश देने पर तत्काल टिम गठित कर तस्दीक एवं वैधानिक कार्यवाही हेतु हमराह आर0 192, 243, 85, 295, 234 गवाह 01. संजय चन्द्रा पिता देवनारायण चन्द्रा उम्र 33 साल साकिन जैजैपुर, 02. रंजित सिंह सिदार पिता स्व0 रूपसिंह सिदार उम्र 34 साल निवासी भालूडेरा थाना सक्ती जिला सक्ती को तलब कर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार किया एवं धारा 179 भा0ना0सु0सं0 का नोटिस तामिल कर हमराह स्टाफ एवं गवाहों को लेकर शास0 वाहन बोलेरो क्रमांक CG 03 A 0218 से बाजार के पास ग्राम कचंदा पहुंचा वहां एक सफेद रंग की महिन्द्रा पीकप वाहन क्रमांक CG 11 AW 8717 में बिना चारा पानी व्यवस्था के क्रुरतापूर्वक 02 नग मवेशियों को पीकप के डाला और रस्सी से बांधकर भरा एक व्यक्ति मिला जो नाम पता पूछने पर अपना नाम ईश्वर चन्द्रा पिता रघुवर चन्द्रा उम्र 30 साल साकिन सारसडोल थाना मालखरौदा जिला सक्ती का रहने वाला बताया जिसे मवेशी को पीकप में भरने के संबंध में धारा 94 भा0ना0सु0सं0 का नोटिस देकर कागजात पेश करने दिया जो नोटिस के जवाब में उक्त मवेशियों को वाहन में भरकर परिवहन करने के संबंध में कोई वैध कागजात नही होना लिखित में देने पर आरोपी ईश्वर चन्द्रा के कब्जे से 02 नग मवेशी अलग-अलग हुलिया व उम्र के किमती 9500 रूपये तथा परिवहन करने में प्रयुक्त एक सफेद रंग की पुरानी इस्तेमाली महिन्द्रा पीकप वाहन क्रमांक CG 11 AW 8717 किमती लगभग 250000 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्ज़ा पुलिस लिया गया आरोपी ईश्वर चन्द्रा का कृत्य अपराध धारा 4, 10 छ0ग0 कृशक पशु परिरक्षण अधि0 2004, 11 पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधि0 1960 के तहतअपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 243/2025 धारा 4, 10 छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधि0 एवं 2004, की धारा 11 पशुओ के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम कायम कर आरोपी को धारा 35 बी0एन0एस0एस0 का नोटिस दिया गया जो विवेचना में सहयोग नही करने लिखित मे देने पर उक्त आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।


