चोरी की ट्रैक्टर बेचने वाले व खरीदने वाला गिरफ्तार

सक्ती- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थी वेदमणी कटकवार निवासी बलौदा द्वारा दिनाक 08.05.2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया की इसका ट्रेक्टर स्वराज व नीला रंग का ट्राली को दिनांक 06.05.2025 की दरम्यानी रात्रि में कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है की रिपार्ट पर अपराध क्रमांक 181/2025 धारा 303(2) बीएनएस अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। चोरी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जांजगीर चाम्या विवेक शुक्ला (PS) के निर्देशन में तत्काल साइबर टीम जांजगीर एवं थाना बलौदा को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर गिरफ्तार करने निर्देशित किया जिसके पालन में साइबर टीम जांजगीर व थाना बलौदा द्वारा घटना स्थल जाकर बारीकी से निरीक्षण कर चोरी गये ट्रेक्टर एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं DSP प्रदीप कुमार सोरी के कुशल मार्गदर्शन में साइबर टीम द्वारा टेक्निकल इनपुट के आधार पर संदेही हरिश धीवर निवासी बोडसरा चौकी नैला से घटना के संबंध में पूछताछ किया जो अपने अन्य साथियों के साथ दिनाक 06.05.25 का पल्सर मोटर सायकल से जाना रात्रि 01.30 बजे बलौदा महामाया एजेंसी के बाहर रोड किनारे खड़े स्वराज ट्रेक्टर व नीला रंग का ट्राली को चोरी कर ट्रेक्टर ट्राली को साथी देवेन्द्र धीवर निवासीै अफरीद थाना सारागांव के घर में छिपाकर रखना एवं उसके माध्यम से बम्हनीडीह निवासी रिंकू सिदार के पास 70,000/ रु में ट्राली को बिक्री का सौदा कर एडवांस राशि 20,000/रु प्राप्त करना जिस रकम को आपस में बाटना एवं ट्रेक्टर के इंजन को ग्राम बोडसरा में सब स्टेशन के सामने बने पुराने खण्डहर घर के पीछे छिपाना बताया मेमोरेण्डम कथन के आधार पर ट्राली को खरीदने वाले आरोपी रिंकू सिदार के निशादेही पर बरामद किया गया। प्रकरण के आरोपी 01 हरिश धीवर निवासी बोड़सरा 02 देवेन्द्र धीवर उर्फ बाबा निवासी अफरीद 03 रिंकू सिदार निवासी खपरीडीह के विरुद्ध अपराध धारा सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 12.05.2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया एवं प्रकरण में शामिल दो विधि विरुद्ध संघर्षरत बालकों को किशोर न्यायालय पेश किया गया।