सक्ती

तेज आवाज में डीजे बजाने वाले डी.जे संचालक के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

सक्ती- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में बजने वाले डी.जे. को प्रतिबंधित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। जिला सक्ती के पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन कराने एवं नियमों का उल्लंधन करने वालों डीजे संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती के मार्गदर्शन में सूचना संकलन कर कार्यवाही किया जा रहा है इसी तारतम्य में दिनांक 04.04.2025 को सूचना प्राप्त हुआ कि सक्ती रेस्ट हाउस के पास डी.जे. संचालक युगल किशोर राठौर पिता विरेंद्र राठौर साकिन नंदौर खुर्द के द्वारा तेज आवाज में डी.जे. बजा कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और आम नागरिकों के द्वारा आवाज कम करने हेतु कहे जाने के पश्चात भी आवाज कम नहीं किया गया जिससे आम नागरिक परेशान होकर थाना सक्ती को सूचना दिया कि सूचना पर जाकर मौके पर तस्दीक किया गया जो डी.जे. संचालक युगल किशोर राठौर एक पिकअप  वाहन क्रमांक CG-11AE- 8683 में 08 नग बाक्स, म्यूजिक मिक्सर, 01 जनरेटर तथा अन्य सामाग्री लगाकर अत्याधिक तेज आवाज में डी.जे. बजाया जा रहा था, जो उपरोक्त कृत्य कोलाहल अधिनियम के धारा 3-4/15(1) का घटित करना पाये जाने से उपरोक्त डीजे सामाग्री मय वाहन के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया लेकर विधिवत कार्यवाही किया गया है। भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन नही करने वाले डीजे संचालकों के  कार्यवाही जारी रहेगा।