अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार

सक्ती- सक्ती पुलिस को अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिकी एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा था जिसके परिपालन में दिनांक 02.05.2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक 5809 में अधिक मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु परिवहन करने की सूचना पर मिलने पर पुलिस अधीक्षक सक्ती अंकिता शर्मा (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती मनीष कुंवर को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर मुखबीर के बताये एवं हुलिया वाला बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक 5809 में दो व्यक्ति मिले जिसे हमराह स्टाफ के मदद से रोक कर पुछताछ करने पर चालक के द्वारा अपना नाम भवानी पटेल पिता बालमिकी पटेल उम्र 27 साल साकिन बेरीवाली मंदिर के सामने हरेठी थाना सक्ती का होना बताया। तथा पुछताछ करने पर वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति राधे मोहन के कब्जे से एक सफेद रंग के कपडा के थैले अंदर में एक 05 लीटर पोलिथीन में भरा कच्ची महुआ शराब एवं 01 लीटर की बाटल में कच्ची महुआ शराब कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 600 रूपये का शराब रखने एवं परिवहन करने के संबध में आरोपियो को वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 94 का नोटिस देने पर आरोपियों द्वारा लिखित में कोई दस्तावेज लायसेंस नहीं होना बताया। जिस पर सक्षम गवाहों के उक्त 06 लीटर कच्ची महुआ शराब एवं परिवहन में उपयोग मे लाये वाहन बजाज प्लेटिना काला सिल्वर रंग क्रमांक 5809 को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट व 42 आबकारी एक्ट के तहत पाये जाने पर विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।