सक्ती

अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाला आरोपी  गिरफ्तार

सक्ती-  मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  पुलिस अधीक्षक  अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  हरीश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती  मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन कर कार्यवाही किया जा रहा है इसी तारतम्य में  दिनांक 25.04.2025 को प्रधान आरक्षक फलेन्द्र मनहर को  मुखबीर के द्वारा सूचना मिला कि ग्राम सोंठी वार्ड क्रमांक 04 निवासी मनोज कुमार सतनामी अपने घर के सामने अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उचित दिशा निर्देश प्राप्त कर  पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो मनोज कुमार सतनामी पिता रम्मैया लाल उम्र 38 साल साकिन ग्राम सोठी वार्ड नंबर 04 थाना सक्ती का एक थैला के अंदर में 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जेरिकेन में 05 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब एवं एक लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 01 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित कच्ची महुआ शराब, जुमला 06 लीटर, कीमती 600 रूपये को रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी मनोज कुमार सतनामी का कृत्य धारा सदर 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है