स्थायी समितियों के गठन की कार्यवाही 07 अप्रैल 2025 को जनपद पंचायत के सभाकक्ष में की जाएगी
सक्ती – छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 47 (1) के अंतर्गत जिला पंचायत में 5 स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान है। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के उक्त धारा एवं छत्तीसगढ़ जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत स्थायी समितियाँ (सदस्यों का निर्वाचन उनकी शक्तियां और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1994 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु जनपद पंचायत समस्त मे स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार जनपद पंचायत सक्ती में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती अरुण कुमार सोम तथा सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी गौरी शंकर चौधरी और अविनाश राजपुत की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार जनपद पंचायत मालखरौदा मे स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मालखरौदा रूपेन्द्र पटेल तथा सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी सुरजभान राठौर और अयाज खान की ड्यूटी लगाई गई है। इसी प्रकार जनपद पंचायत जैजैपुर में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार तथा सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्मल सिंह भैना और डी.डी. बंजारे की ड्यूटी लगाई गई है। जनपद पंचायत डभरा में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु पीठासीन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डभरा बालेश्वर राम तथा सहयोगी अधिकारी एवं कर्मचारी धर्मेंद पटेल और रेशम लाल पटेल की ड्यूटी लगाई गई है। सभी जनपद पंचायतों में स्थायी समिति के गठन की कार्यवाही 07 अप्रैल 2025 को सुबह 11 बजे संबंधित जनपद पंचायत के सभाकक्ष में की जाएगी।