चुनाव कार्य में लापरवाही करने पर तीन शिक्षक एवं एक जल संसाधन विभाग का कर्मचारी निलंबित
सक्ती – जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो एक्शन मोड पर हैं, पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही करने वालों पर शख्त कार्रवाई कर रहे हैं, आज 20 फरवरी संपन्न पंचायत चुनाव कार्य में लापरवाही करने के कारण तीन शिक्षक एवं एक जल संसाधन में पदस्थ कर्मचारी को निलंबित कर दिया है । जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृपासिंधु पटेल शिक्षक (एल.बी.) शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय पलसदा विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र कमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी कमांक 01 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । इसी प्रकार बोदराम पटेल, व्याख्याता (एल.बी.) शास. उ.मा.वि. मड़वा, विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र क्रमांक 254 रनपोटा 02 में इसी प्रकार लक्ष्मीकांत पटेल शिक्षक शास. पूर्व माध्यमिक विद्यालय कांशीडीह विकासखण्ड डभरा, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र क्रमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी कमांक 02 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि मे मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डभरा जिला- सक्ती नियत किया जाता है। तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इसी प्रकार सलीमुद्दीन शेख स्थल सहायक, मि.मा.बां.न.सं.क.06 सक्ती, जिला सक्ती द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025, जनपद पंचायत मालखरौदा के मतदान केन्द्र क्रमांक 254 रनपोटा 02 में दिनांक 20.02.2025 को मतदान अधिकारी क्रमांक 03 के रूप में ड्यूटी के दौरान निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही व उदासीनता किये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये प्रावधान के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन अभियंता मि.मा.बां.न.सं. क.06 सक्ती जिला – सक्ती नियत किया जाता है। तथा आपको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय से लिखित आदेश जारी कर दिया गया है ।