सक्ती

विधानसभा सत्र के मद्देनजर बिना कलेक्टर की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे अधिकारी कर्मचारी

सक्ती – छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा का पंचम सत्र दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा विधानसभा सत्र के अवसान तक जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के लिए आदेश जारी किया गया  है। जारी आदेश के तहत विधानसभा सत्र के अवसान तक कोई भी अधिकारी, कर्मचारी  किसी भी प्रकार के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे एवं अपने निर्धारित मुख्यालय पर ही रहेंगे। कार्यालय प्रमुख अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को कोई अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे। अवकाश की नितांत आवश्यकता होने पर कलेक्टर सक्ती के द्वारा ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा । जिसका नस्ती विभाग प्रमुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करने कहा गया है ।