अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाले दो सगे भाई विनोद कुमार निराला एवं विजय कुमार निराला दोनो निवासी ग्राम सोंठी की गिरफ्तारी

सक्ती – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 26.11.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सोंठी निवासी विनोद कुमार निराला एवं विजय कुमार निराला अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने-अपने कब्जे में रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो आरोपी विनोद कुमार निराला के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब तथा आरोपी विजय कुमार निराला के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 16 लीटर किमती 1600/-रूपये। का रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गये।
जिन्हे पृथक-पृथक उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने पर आरोपी विनोद कुमार निराला पिता फेकू राम निराला उम्र 40 साल ग्राम सोंठी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 425/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा आरोपी विजय कुमार निराला पिता फेकू राम निराला ग्राम सोंठी के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 426/2024 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व मे प्र. आर. 50 उमेश साहू, प्र. आर. 333 विनोद कंवर आर. यादराम चन्द्रा महिला आर. दिव्यायंशा गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।