सक्ती

शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रूपये जुर्माना

सक्ती ‌। अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के मार्गदर्शन में जिला सक्ती में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सक्ती क्षेत्र में वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमें एक कैप्सूल वाहन कमांक CG 07 CQ 3655 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां  न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार रूपये का समन शुल्क काटा गया है।