सक्ती

गांजा तस्करी के आरोप में संलग्न पुलिस आरक्षक को किया गया निलंबित

सक्ती ‌। मामले का विवरण इस प्रकार है कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती ने आदेश जारी करते हुए
बताया कि थाना जूट मिल जिला रायगढ़ के अपराध क्रमांक 381/2024 धारा 20 सी 29 एनडीपीएस एक्ट में आर 128 किशोर साहू रक्षित केंद्र जिला सक्ती को रायगढ़ पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के आरोप में दिनांक 30.8.2024 के 23:15 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक निर्माण पर भेजा गया है आरक्षक 128 किशोर साहू द्वारा गांजा तस्करी जैसे अपराध में संलिप्त होकर अपने पदीय गरिमा के विपरीत कर्तव्य में स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता व संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करना पाए जाने के फल स्वरुप तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।