सक्ती

डीजे संचालको के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश

सक्ती ‌। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सक्ती छत्तीसगढ़ ने
डीजे संचालक व जन सामान्य हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो की निम्नलिखित है

  1. डीजे लगाकर वाहन चलाया जाना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है ऐसा करने पर डीजे संचालक का डीजे एवं वहान जप्त कर राजसात की कार्यवाही की जावेगी।
  2. डीजे संचालक किसी भी संस्था या व्यक्ति को डीजे उपलब्ध कराने के पूर्व अधिकृत प्राधिकारी (कार्यपालिक द‌‌ण्डाधिकारी/तहसीलदार) से अनुमति लेवे।
  3. डीजे की ध्वनि स्तर डेसीबल की सीमा में ही रहे अत्यधिक तेज आवाज में डीजे का प्रयोग ना करें अनुमति में उल्लेखित समय सीमा में ही डीजे का उपयोग किया जावे समय सीमा के उपरांत डीजे का उपयोग ना किया जावे।
  4. मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं शासन द्वारा दिए गये दिशा निर्देश का डीजे संचालकों को पालन करना अनिवार्य है।
  5. यदि किसी डीजे संचालक द्वारा नियमों एवं निर्देशकों का उल्लंघन किया जाता है तो विधिवत कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज न्यायालय में पेश किया जावेगा।
  6. दो सिद्ध होने के उपरांत यदि पुनः अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डीजे एवं वाहन राजसात किया जावेगा।
  7. अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय परिसर एवं अन्य संवेदनशील स्थलों के आसपास तेज आवाज में डीजे आदि नहीं बजाया जावें।
  8. यदि किसी व्यक्ति द्वारा डीजे बजाते हुए पाए जाने पर वीडियो ग्राफी बनाकर कंट्रोल रूम को सूचित करें हो सके तो गाड़ी नंबर लोकेशन सहित कंट्रोल रूम शक्ति के मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर 947 9189615 पर शेयर करें।