आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत
सक्ती- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट “एक” प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील डभरा अंतर्गत ग्राम तुलसीडीह निवासी मृतक स्वर्गीय दोनेंद्र कुमार साहू को तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता तेजलाल साहू पिता मूलचंद साहू को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।
सक्ती जिले के तहसील भोथिया अंतर्गत ग्राम ठठारी निवासी मृतक स्वर्गीय मानकुंवर साहू को तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पुत्री छतबाई पति राकृष्ण साहू को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।
सक्ती जिले के तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम रींवाडीह निवासी मृतक स्वर्गीय प्रदीप कुमार को तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पिता भागवत प्रसाद सिदार पिता दूदराम को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों की अधीन प्रदान की गई है।