सक्ती

बलौदा बाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की सक्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू ने कहा- विधायक की गिरफ्तारी कर भाजपा अपनी नाकामियों को छुपा रही

सक्ती – छत्तीसगढ़ प्रदेश के बलौदा बाजार भाटापारा जिले में विगत महीनो कलेक्टर एवं अन्य प्रशासनिक दफ्तरो में हुई तोड़फोड़ एवम हिंसा के मामले में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है,छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 18 अगस्त को लिए गए अपने निर्णय के अनुसार 24 अगस्त को प्रत्येक जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, शक्ति जिला मुख्यालय में भी 24 अगस्त को जिले के जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू ने शासकीय विश्रामगृह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली
कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बलौदा बाजार के मामले में प्रदेश की साय सरकार अपनी नाकामी और पूरे देश में हुई बदनामी को छुपा रही है। विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। हमारे विधायक साथी विधायक देवेंन्द्र यादव की गिरफ्तारी भाजपा की बौखलाहट को दर्शाता है। यह विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। श्री साहू ने कहा कि विधायक देवेन्द्र यादव बलौदाबाजार में ना ही कोई भाषण दिया और न ही कलेक्टर ऑफिस प्रर्दशन में शामिल हुए। वे भीड़ में पांच मिनट रूक कर वापस आ गये थे। कही भी किसी हिंसक घटना में उनके संलिप्तता का कोई भी साक्ष्य नही है, और न ही वे किसी भी प्रकार की घटना में शामिल थे।पुलिस ने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। देवेन्द्र यादव पर जितनी धारायें लगाई गयी है। पुलिस को एक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये। पूरी घटना के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है,जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू ने कहा कि लचर कानून व्यवस्था और प्रशासन की निरंकुशता व लापरवाही से बलौदा बाजार में सतनामी समाज के आंदोलन में असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे आंदोलन में भाजपा नेताओं की भूमिका भी संदिग्ध है

प्रदेश सरकार उन्हे बचाने का प्रयास कर रही है। विधायक साथी देवेंन्द्र यादव के उपर लगाई गयी धारा चेक लिस्ट दण्ड प्रक्रिया की धारा 41 (b) 2 के अंतर्गत निर्मित कार्यालय प्रभारी आरक्षित केन्द्र सिटी कोतवाली जिला बलौदा बाजार अपराध क्रमांक 386/2024 धारा 153 (a), 505, (1) 505 (1b), 505 (1c),109,120 (b) IPC जोड़ने धारा 147,148,149,146,353, 332,333,307,435,436,341,427, भादवि एवं 3,4 लोक संपत्ती क्षति निवारण अधिनियम 1984 लगाया गया है।