सक्ती जिले की पुलिस का प्रेस से हुआ संवाद

पुलिस ने कहा- नए कानून में हुए काफी बदलाव
सक्ती – सक्ती जिला पुलिस अधीक्षक आईपीएस अंकिता शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार सक्ती जिले में मीडिया को नए अपराधिक कानून की जानकारी देने के लिए 11 जुलाई को स्थानीय श्री राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में पुलिस प्रेस संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस अवसर पर जहां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कंवर सक्ती पुलिस थाने के टीआई बृजेश कुमार तिवारी,पुलिस टीआई उमेश कुमार राय,पुलिस टीआई जितेंद्र कोसले, पुलिस टीआई श्रीमती सुनीता नाग बंजारे प्रमुख रूप से मौजूद थे, तथा सर्वप्रथम आगंतुक सभी मीडिया के साथियों का पुलिस विभाग द्वारा स्वागत करते हुए सक्ती जिले में मीडिया के निरंतर पुलिस प्रशासन को मिल रहे सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया
साथ ही इस दौरान नए कानून 2024 की जानकारी देते हुए पुलिस टीआई जितेंद्र कुमार कोसले एवं श्रीमती सुनीता नाथ बंजारे ने बताया कि आज 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू किया गया है, तथा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से पूर्व भी सक्ती जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों को कानून की जानकारी दी गई है, तो वहीं मीडिया आज एक चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है, एवं आज पुलिस प्रेस संवाद के माध्यम से आप सभी को भी इस नए कानून की तकनीकी बदलाव एवं संशोधन की जानकारी दी जा रही है, तथा यह कानून दुनिया के सबसे आधुनिकतम न्याय प्रणाली का बोध करायेगा, भारत की नई आपराधिक कानून की व्यवस्था, 1 जुलाई से लागू हुई है, कानून आम जनता के लिए सरल- सुविधाजनक एवं अपराधियों को त्वरित दंड देने वाला है, भारत के इस नए कानून की विश्व के बड़े देशों में भी प्रशंसा हो रही है,तथा राजद्रोह की जगह अब माना जाएगा देशद्रोह,घर बैठे ही E पेशी की भी अब होगी प्रकरणों में व्यवस्था होंगी, इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने जहां नए कानून की एक-एक बदलाव की विस्तार पूर्वक जानकारी दी, तो वहीं प्रेस के साथियों ने भी नए कानून के बारे में पुलिस प्रशासन से संवाद भी किया, साथ ही इस दौरान एसडीओ पुलिस सक्ती मनीष कंवर ने भी बताया कि आज नए कानून में हुए बदलाव की जानकारी प्रेस के साथी अधिक से अधिक लोगों को दें,ताकि लोग कानून के प्रति जागरूक भी हो, एसडीओ पुलिस मनीष ने कहा कि आज साइबर क्राइम को लेकर भी बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं एवं हमें स्वयं इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा तथा साइबर क्राइम से बचने के लिए सभी पीड़ित 1930 पर डायल करें एवं अपनी जानकारी दें जिससे उनके साथ घटित हुई घटना पर त्वरित कार्रवाई हो सके
भारत का नया आपराधिक कानून आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, अधिक से अधिक इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं एवं आप अपने आप को इस नए आपराधिक कानून को लेकर पूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर अन्य लोगों को भी समय-समय पर ऐसे सार्वजनिक अवसरों पर इस कानून की जानकारी जरूर दें, यह कानून आपकी सुविधा एवं आपके लिए एक दोस्त के रूप में कार्य करेगा।