छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन

सक्ती – ड्राइवर नियम कानून को समझकर पालन करते हुए वाहन चलाएं ताकि दुर्घटना होने की स्थिति में भी भारी क्षति से बचें, यह बात कहते हुए उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने आज छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों को नवीन कानून की जानकारी दिया और कहा कि अब देश में भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है जिसे जान समझकर सभी वाहन चालक नए नियम कानून के तहत अपने समस्त दस्तावेज वाहन में रखकर वाहन चलाएं तथा दुर्घटना की स्थिति में तत्काल निकटस्थ आरक्षी केंद्र में सूचना देना सुनिश्चित करें ।
इस अवसर पर ड्राइवर महा संगठन के प्रदेश प्रभारी संतोष देवांगन के बिलासपुर अध्यक्ष रवि गंधर्व, सचिव प्रकाश ओगरे, मीडिया प्रभारी सुनील धीरज, ब्लॉक प्रभारी गजपाल कुर्रे साथ शीघ्र महा संगठन की ओर से राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर रजनी भगत को वाहन चालकों को नए कानून व मोटर व्हीकल एक्ट की समुचित जानकारी प्रदान करने जागरूकता कार्यशाला आयोजित किए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया ताकि कानून में बदलाव से अपडेट होकर ड्राइवर सुरक्षित वाहन चलाएं।


