नए आपराधिक कानून बीएनएस 2023 का सक्ती थाने में उद्घाटन, पहली एफआईआर दर्ज, जिले में पहला मामला पंजीबद्ध हुआ सक्ती थाने में

सक्ती – नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत जिले में पहला अपराध सक्ती थाने में दर्ज किया गया। मामला मारपीट और जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा हुआ है। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक प्रार्थी राम कुमार वैष्णव वार्ड नंबर 04 बुधवारी बाजार सक्ती का निवासी है। वह 1 जुलाई को अपने दोस्त कान्हा यादव के साथ अपने घर के सामने रोड पर खडा था कि उसी समय मोहल्ला का धनसाय उर्फ नानू केंवट के द्वारा शराब पीकर मोहल्ले में गाली गलौच कर रहा था। जब उसे मना किया गया था उसके साथ ही मारपीट और गाली गलौच करने लगा।
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इतना ही नहीं कैंची से उस पर वार भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 115(2), 296, 351 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। जिले के सक्ती थाना में नए मामले के तहत पंजीबद्ध यह पहला अपराध है। जिले के अन्य किसी भी थाने में अभी नए आपराधिक कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।