सक्ती

नवीन कानून को लेकर मालखरौदा में अनुविभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित

सक्ती – कानून में समयानुकूल परिवर्तन एक नियमित प्रक्रिया हैं उससे सशंकित होने के बजाय उसे आत्मसात कर समुचित परिपालन सुनिश्चित करना हम सबका दायित्व है, यह बात उच्च न्यायालय अधिवक्ता चितरंजय पटेल ने नवीन कानून जागरूकता कार्यशाला में वक्ता के आसंदी से बताते हुए कहा कि हर नई चीज या कानून बिना पर्याप्त जानकारी के असहज और कठिन लगती है पर जैसे ही उसका ज्ञान हासिल कर आत्मसात कर लेते हैं वह उतना ही सहज और सरल प्रतीत होता है अतः हम सब इन नए कानूनों से विचलित होने के बजाय इसका भलीभांति अध्यन कर परिपालन सुनिश्चित करें यही हम सबका दायित्व है।
विदित हो कि मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन  के निर्देशानुसार एक जुलाई से प्रवर्तनीय नवीन कानून के प्रचार प्रसार एवम् जागरूकता लाने प्रदेश भर में कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसी तारतम्य में आज मालखरौदा अनुविभाग के जनपद पंचायत सभागार में कार्यशाला आयोजित को गई जिसमें नगर निरीक्षक सुनीता नाग बंजारे ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों की जानकारी दिया तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष शर्मा ने भारतीय दण्ड संहिता  तथा नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए बताया कि नवीन कानून में सर बातों को शामिल कर उससे संक्षिप्त और सरल बनाने का प्रयास किया है। पश्चात निरीक्षक जितेंद्र कोशले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन कानून को विस्तार से बताया।
अनुविभागीय दंडाधिकारी रुपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम के समापन पर आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित सम्मानित जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अतिथि वक्ताओं के प्रति साधुवाद प्रगट किया।
इस कार्यशाला में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनीष कुंवर, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदिले सहित क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व मीडिया के लोगों की गरिमामय सहभागिता रही।