पत्नी के उपर फावडा से प्राणघातक हमला करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर
मालखरौदा । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अमर सिंह चौहान चिखली थाना मालखरौदा जिला सक्ती का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.06.2024 को करीबन 14:30 बजे ग्राम चिखली के चैन सिंह भारद्वाज प्रार्थी के घर आकर बताया कि करीबन 14:00 बजे दोपहर मे चन्द्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मारकर हत्या कर दिया है सूचना मिलने पर यह चन्द्रशेखर के घर जाकर देखा उसकी पत्नी संतरा बाई भारद्वाज अपने घर अंदर के पलंग में चित मृत हालत में पड़ी थी जिसकी शरीर के गर्दन, मुंह, जबडा, बाये हाथ की कलाई, एवं बाये भूजा मे गम्भीर चोट लग कर काफी खून निकला था। खून फर्स एवं दीवाल में छिटका हुआ था। प्रार्थी के द्वारा पूछने पर साहेब लाल भारद्वाज ने बताया कि चन्द्रशेखर भारद्वाज ने अपनी पत्नी संतरा बाई को रापा से मारकर गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दिया है। कि रिपोर्ट पर आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज के विरूद्ध अपराध कमांक 213/2024 धारा 302 भादवि का अपराध कायम कर आरोपी चन्द्रशेखर भारद्वाज पिता साहेब लाल भारद्वाज उम्र 32 वर्ष साकिन चिखली थाना मालखरौदा, जिला सक्ती (छ०ग०) को चंद घंटे में पुलिस टीम के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया की दिनाक 23.06.2024 दोपहर करीबन 02:00 बजे अपनी पत्नी संतरा बाई से पानी मांग रहा था। जो पानी नहीं देने पर गुस्से में आकर घर में रखे रापा से संतरा बाई के उपर प्राणघातक हमला कर हत्या करना बताया है। जिससे आरोपी चंद्रशेखर भारद्वाज से फावडा को जप्त कर आरोपी को दिनांक 23.06.2024 के 19.50 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश पटेल, उप निरीक्षक सी.पी. कवर, सउनि राधेश्याम राठौर, हरनारायण ताम्रकर (थाना जैजैपुर), प्र.आर. योगेश्वर बंजारे, अश्वनी जायसवाल आरक्षक सेतराम पटेल, नान्ही यादव, अजय खैरवार, शिवगोपाल रात्रे, सहदेव यादव, गोपाला भैना का योगदान रहा।