सक्ती
शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10500/- रूपये जुर्माना कटा

सक्ती – श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देश के मार्गदर्शन में जिला सक्ती में दुर्घटना में अंकुश लाने के लिये सक्ती क्षेत्र में की जा रही पहल
वाहन चालको का ब्रिथ ऐनेलाईजर से शराब सेवन करने की चेकिंग की जा रही है। जिसमे एक ट्रक क्रमांक CG 15 A 7536 वाहन चालक द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाये जाने पर वाहन को जप्ती कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा शराब सेवन करने वाले चालक पर धारा 185, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस हजार पाच सौ रूपये का समन शुल्क काटा गया है।