सक्ती

प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

अपराध क्रमांक 158/24 ,धारा 307,452,294,506,323,34 ipc

सक्ती ‌। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  संतोष कुमार दिव्य निवासी सिंगनसरा ने बताया कि दोपहर के समय ग्राम सिंगनसरा में,चारपारा खरसिया के 4 लोग जिनके नाम 1/भरत लाल, 2/अनिल कुमार, 3/श्रीमती पदमा भारद्वाज,4/एक अपचारी बालक ने बलात उसके घर के अंदर प्रवेश कर पुलिस को सूचना देते हो कहकर  गलियां देते हुए जान से खत्म कर देंगे कहकर आरी ब्लेड से गला को काटने का प्रयास एवं डंडा से मारपीट करने लगे। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर सक्ती पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मनीष कुंवर ने पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा को घटना से अवगत कराया, जिन्होंने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। सक्ती पुलिस ने तत्काल घायल का मुलहाजा करकर अपराध दर्ज करके, आरोपियों को गिरफ्तार कर, हेक्सा ब्लेड को जपत किया। घटना के संबंध में और जानकारी इस प्रकार है की दिनांक 2/4/24 को सक्ती पुलिस के द्वारा एक पिकअप वाहन क्रमांक cg 12 an 7010 में लदे हुए अवैध रूप से कटकर परिवहन किए जा रहे लकड़ी के 14 नग गोलों को जप्त किया था, जिन्हे अग्रिम कारवाई के लिए वन विभाग के सुपुर्द किया गया। आरोपीगण उसी लकड़ी की तस्करी से संबंध रखते हैं, जो प्रार्थी संतोष दिव्य को, पुलिस को मुखबिरी करने के संदेह में मारने गए थे। आरोपीगणों के विरुद्ध उक्त धारा का अपराध पंजीबद्ध आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा गया है। पुलिस अधीक्षिका अंकिता शर्मा ने गुंडा गर्दी, मारपीट करने वाले अपराधिक तत्वों के लिए चेतावनी जारी की है, की यदि किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी मारपीट अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होगी, तो पुलिस कठोरता से ऐसे तत्वों के विरुद्ध कारवाई करेगी। इस कारवाई में थाना सक्ती से एएसआई माननेवार, एचसी धृतलहरे,अश्वनी सिदार,आरक्षक मनोज, एकेश्वर, बृजलाल, शामिल रहे।