सक्ती

महिला को टोनही कहकर मारपीट करने के मामले में तीन आरोपी को एक-एक साल की सजा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती में सुनाई सजा

सक्ती । महिला के साथ टोनही कहकर मारपीट करने के मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के द्वारा 03 आरोपी को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

इस संबंध में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सक्ती अरविंद कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2016 में थाना सक्ती अंतर्गत ग्राम अर्जुनी में पीड़िता सुबह के समय अपने कोलाबाड़ी में जा रही थी, उसी दौरान गांव के सूरज पटेल, दिलेश कुमार पटेल, सदाराम पटेल एवं 01 अपचारी बालक के द्वारा मिलकर पीड़िता को तुम टोनही हो, तुम्हारे काला जादू करने से लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, तेरे जादू टोना करने से लोग परेशान रहते हैं, तथा थाना में झूठा रिपोर्ट लिखाकर परेशान करती हो कहकर उसके साथ मारपीट किए थे। जिसकी सूचना पीड़िता के द्वारा थाना सक्ती में दी गई थी। जिस पर थाना सक्ती के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 396/2016 दर्ज कर अन्वेषण प्रारंभ किया गया था। थाना सक्ती के द्वारा गवाहों का कथन लेखकर घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया तथा विवेचना समाप्ति उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था। मामले में न्यायालय श्रीमती गंगा पटेल, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट सक्ती जिला सक्ती के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोप को सिद्ध पाए जाने पर तीनों आरोपीगण को छ.ग. टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा 04 एवं 05 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। प्रकरण में विवेचना सहायक उप निरीक्षक रमेश शर्मा के द्वारा किया गया था।